शादी का झांसा देने पर आत्महत्या के दुष्परिणाम झूठे मामले का आरोपी बाइज्जत बरी*

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जिला एवं सत्र न्यायालय सतना से 29 अप्रैल 2023 को थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक - 628/2016 धारा 306 भा.द.वि. के सत्र प्रकरण क्रमांक - 228/2016 मे आरोपी देव तोमर पिता बद्री प्रसाद निवासी कृष्ण नगर सतना को द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय से आत्महत्या के दुष्कर्म के आरोप में बाइज्जत बरी किया गया!

प्रकरण की संक्षेपिका के अनुसार आरोपी और मृतिका दोनों बालिग होकर एक साथ काम करते थे और दोनों एक दूसरे से प्रेम विवाह करना चाहते थे किंतु यह विवाह होना मृतिका के परिजनों को पसंद नहीं था और वह अपनी जाति समाज में मृतिका का विवाह उसकी इच्छा के विपरीत कराना चाहते थे इसी कारण मृतिका ने अपने परिजनों के दबाव में आत्महत्या कर लिया था जिस पर मृतिका के परिजनों ने आरोपी के साथ मारपीट कर उस पर आत्महत्या के अपराध का पुलिस एवं न्यायालय में आरोप लगाया जो आरोप न्यायालय में विधि अनुसार आरोपी द्वारा मृतिका को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए निसंदेह प्रमाणित नहीं हो पाए और न्यायालय ने आरोपी को निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी किया!

इस प्रकरण में आरोपी देव तोमर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास पाण्डेय जी एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता योगेंद्र सिंह जयसूर, संदीप शुक्ला, दिनेश पाण्डेय, जय नारायण तिवारी, वीरेंद्र पाटकर एवं राहुल मिश्रा रहे

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