भाेपाल। राजधानी की एक अदालत ने गुरुवार काे तीन वर्ष की बेटी से दुष्कर्म करने के आराेपित पिता काे अंतिम सांस चलने तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। उस पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 10 माह पहले खजूरी सड़क थाना इलाके में हुई थी जिला अभियाेजन अधिकारी कार्यालय के प्रवक्ता मनाेज त्रिपाठी ने बताया कि फैसला एडीजे विशेष न्यायालय पद्मा जाटव ने सुनाया। इस मामले में पैरवी विशेष लाेक अभियाेजक टीपी गौतम, सरला कहार एवं मनीेषा पटेल ने की।
एक जनवरी काे हुई थी एफआईआर
खजूरी सड़क थाना इलाके में रहने वाली महिला अपनी तीन वर्ष की बालिका काे लेकर थाने पहुंची थी। महिला ने बताया कि वह घरेलू काम काज करती है। 20 दिन पहले उसकी बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की थी। जांच करने पर उसके गुुप्तांग पर चाेट के निशान पाए गए थे। तब उसने घरेलू उपचार कर दिया था। 31 दिसबंर 2021 काे दाेपहर एक बजे वह घर में साे रही थी, तभी उसका पति, बेटी काे साथ लेकर दुकान पर चला गया था। रात आठ बजे बेटी को वापस घर आई ताे पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उसने जब पति से इस बारे में सवाल किया ताे वह घटना के बारे में किसी काे कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीडि़ता ने इस बारे में अपने परिवार के लाेगाें काे जानकारी दी। इसके बाद थाने जाकर शिकायत दर्ज करार्इ। पुलिस ने एक से अधिक बार दुष्कर्म करने एवं पाेक्साे एक्ट के तहत केस दर्ज कर आराेपित रामबाबू काे गिरफ्तार कर लिया था। आराेपित तभी से जेल में बंद है। उसे शेष प्राकृतिक जीवन काल तक जेल में ही रहना हाेगा।