तीन बार उम्र कैद पा चुके सीरियल किलर को हाईकोर्ट ने किया रिहा, 23 से ज्यादा हत्या और लूट के मामले थे दर्ज*

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13 साल पहले 5 फरवरी 2010 को डायमंड कॉलोनी में ज्वेलरी एजेंट की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस दिन आरोपी को यह सजा सुनाई थी, उससे पहले एक मामले में उसे ग्वालियर में उम्र कैद हो चुकी थी। सारी सजाओं के हिसाब से आरोपी को अलग-अलग जुर्म में तीन बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन, हत्या का आरोपी कुख्यात सीरियल किलर सरमन शिवहरे, पिता महेश शिवहरे निवासी पन्ना को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। उस पर इंदौर समेत प्रदेश के अन्य शहरों में लूट और हत्या के 23 मामले दर्ज हैं। जिनमें 10 तो हत्या के प्रकरण हैं। कोर्ट द्वारा कहा गया कि आरोपी का मजबूत अपराधिक इतिहास है, लेकिन जहां तक इस केस में उसको आरोपी करार देने की बात है, उसके खुद के बयान को छोड़कर आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जिसके बाद जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस अनिल वर्मा की डिवीजन बेंच ने उसे बरी कर दिया


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