मध्यप्रदेश में दो तरह के कानून,नागौद तहसीलदार के आदेश के खिलाफ सेक्शन राइटर ने खोला मोर्चा, कहा जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे !

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यह पूरा मामला नागौद तहसील का है जहां पर सेक्शन राइटर संतोष कुमार उर्मलिया  को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर रिटायरमेंट का आदेश जारी कर दिया गया, संतोष कुमार उर्मलिया का कहना कि शासन के इस पर आदेश है कि 62 वर्ष पर ही रिटायरमेंट दिया जावे,उन्होंने शासन के आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि पड़ोसी जिले पन्ना में इसी पद पर 62 वर्ष में रिटायरमेंट दिया गया, और उन्हें 60 वर्ष में ही रिटायरमेंट का आदेश थमा दिया गया ! सतना में ऐसे कैसे हो सकता है! यह तो प्रदेश में दो तरह के कानून हुए ?? इस पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है! उनका कहना है  यदि उन्हें जिला स्तर से कोई राहत नहीं मिलती  तो वह इस आदेश के खिलाफ कोर्ट की शरण में जाएंगे!

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